कस्टम हायरिंग सेंटर में ब और स श्रेणी के यंत्र रखना अब ऐच्छिक

कस्टम हायरिंग सेंटर में ब और स श्रेणी के यंत्र रखना अब ऐच्छिक


कृषि मंत्री श्री यादव के निर्देश पर संशोधित निर्देश जारी


किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री सचिन यादव के निर्देश पर कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना योजना में 'ब' और 'स' श्रेणी के कृषि यंत्र पूरी तरह ऐच्छिक किये गये हैं। किसान-कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा आज जारी संशोधित निर्देश अनुसार योजना में उल्लेखित 'अ' श्रेणी के यंत्र रखे जाना अनिवार्य होगा। आवेदक 'ब' श्रेणी का कोई यंत्र नहीं लेना चाहता है, तो कृषि अभियांत्रिकी के जिला अधिकारी को आवेदन देने पर छूट मिलेगी। 'स' श्रेणी में उल्लेखित कृषि यंत्र भी ऐच्छिक हैं, जिन्हें आवेदक अपनी आवश्यकता अनुसार प्रोजेक्ट की लागत सीमा तक खरीद सकेगा। इस आशय का पत्र सभी कलेक्टर, कृषि यंत्री तथा सहायक कृषि यंत्रियों को आज जारी कर दिया गया है।


उल्लेखनीय है कि योजना में श्रेणी 'अ' के यंत्र ट्रेक्टर, प्लाऊ, रोटरवेटर, कल्टीवेटर या डिस्क हेरो, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल या जीरो टिल सीड कम फर्टि ड्रिल, ट्रेक्टर चलित थ्रेसर या स्ट्रारीपर तथा रेज्ड बेड प्लान्टर या राईस ट्रांसप्लान्टर रखना जरूरी होंगे। 'ब' श्रेणी के यंत्र क्लीनिंग ग्रेडिंग प्लान्ट अथवा दोनों, डि-स्टोनर तथा 'स' श्रेणी के यंत्र रखना पूरी तरह ऐच्छिक होंगे।


Popular posts
मप्र में कोरोना से जंग / 10 दिन में संक्रमितों का आंकड़ा 9 से 120 हुआ, देर रात 14 नए पॉजिटिव मरीज मिले
Image
कोरोना इफेक्ट / राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा- लॉकडाउन के बाद बढ़ गई घरेलू हिंसा, 23 मार्च के बाद 69 शिकायतें मिलीं
पीएम वय वंदना योजना / इसमें एकमुश्त राशि देकर पा सकते हैं 10 हजार रुपए तक की मासिक पेंशन, इनकम टैक्स छूट का भी मिलेगा लाभ
सूनी आंखो से झांकता दर्द / मकान मालिक ने घर खाली कराया, गांव आने के लिए नहीं मिलीं बसें और ट्रेन, मजबूरी में भूखे प्यासे पैदल चलकर पहुंचे
शेयर बाजार / मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट से बाहर, 3 महीने में निवेशकों को 52 लाख करोड़ रुपए का नुकसान